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अवैध हिरासत से रिहाई के बाद सीधे री-अरेस्ट नहीं कर सकते: हाईकोर्ट
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अवैध हिरासत से रिहाई के बाद सीधे री-अरेस्ट नहीं कर सकते: हाईकोर्ट

Delhi High Court ने कहा कि अवैध हिरासत से रिहा किए गए आरोपी को सीधे दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. दोबारा गिरफ्तारी से पहले जांच एजेंसी को संबंधित अदालत और वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. न्यू उस्मानपुर FIR मामले में कोर्ट ने मनोज चौधरी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. पीठ ने उसकी दोबारा गिरफ्तारी को अवैध माना.

1h ago | Jyoti