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ट्रेन में तेज आवाज में फोन चलाने पर हो सकती है जेल, जानें क्या है नियम
साउथ-वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात करने और स्पीकर पर वीडियो चलाने को लेकर चेतावनी जारी की है. यात्रियों को ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. नियम नहीं मानने पर रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इसमें 1000 रुपये तक जुर्माना और छह महीने तक जेल का प्रावधान है.
1h ago | Bhaskar Tiwari