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UP में मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगे मकान मालिक, जानें HC ने ऐसा क्या कहा
UP में मकान मालिक मनमाना किराया नहीं बढ़ा पाएंगे. Allahabad High Court ने UP के 2021 वाले Rent Act की 5 धाराएं - 8, 9, 10, 38 और 42 को रद्द कर दिया है. Court ने कहा इनके लिए President की मंजूरी नहीं ली गई थी. 2021 के कानून में घर के किराए में सालाना 5% बढ़ोतरी का Rule था.