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अक्टूबर से UPI, LPG, Tax, Banking और NPS के नियम बदलेंगे
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अक्टूबर से UPI, LPG, Tax, Banking और NPS के नियम बदलेंगे

अक्टूबर से UPI, टैक्स, LPG, बैंकिंग और NPS से जुड़े नियम बदलेंगे. ₹2,000 से ज्यादा के मर्चेंट UPI लेनदेन पर MDR लागू होगा, लेकिन ग्राहकों और P2P भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा. टैक्स ऑडिट की तारीख 21 अक्टूबर और ITR की 21 नवंबर होगी. LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी होगा. SBI ATM मुफ्त सीमा घटेगी. NPS शुल्क बदलेगा.

2h ago | Jyoti