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गिरफ्तारी नहीं, हिरासत के समय से गिने जाएंगे 24 घंटे, Supreme Court का आदेश
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गिरफ्तारी नहीं, हिरासत के समय से गिने जाएंगे 24 घंटे, Supreme Court का आदेश

Supreme Court ने गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की समयसीमा औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि वास्तविक हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होगी. कोर्ट के मुताबिक, इस नियम का उल्लंघन होने पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा.

9h ago | Jyoti