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‘आम लोगों को न हो परेशानी’, Delhi Metro को लेकर SC का फैसला
10 अक्टूबर के प्रदर्शनों से पहले दिल्ली में लगाए गए प्रतिबंधों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि Delhi Metro की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए. अधिकारियों को Metro और अन्य ट्रेन सेवाओं को नियंत्रित तरीके से चलाने पर विचार करने को कहा गया है, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो.
1h ago | Shreya Pandey