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‘कोर्ट कैंपस के आसपास धारा 163 के नोटिस हटाएं’, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोर्ट परिसर और आसपास BNSS की धारा 163 लागू होने की सूचना देने वाले Board और Notice, यदि अब तक नहीं हटाए गए हैं, तो उन्हें हटाया जाए. कोर्ट ने कहा कि Supreme Court और अन्य अदालतों में आने-जाने को लेकर लोगों के मन में कोई आशंका नहीं रहनी चाहिए.
1h ago | Jyoti