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दवाओं पर 10 गुना मुनाफा ‘कत्लेआम’, Supreme Court ने पूछा- 16% मार्जिन क्यों नहीं
Supreme Court ने 29 सितंबर को दवा कंपनियों और अस्पतालों की मुनाफाखोरी पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि अगर कैंसर की दवा 2,700 रुपए में मिलती है और मरीज से 27,000 रुपए लिए जाते हैं, तो यह गंभीर मामला है. अदालत ने केंद्र से 16% खुदरा मार्जिन के नियम पर जवाब मांगा. अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी.
1h ago | Jyoti