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SC-ST आरक्षित सीटों में बदलाव की मांग खारिज, Supreme Court ने सुनाया फैसला
Supreme Court ने लोकसभा और विधानसभा की SC-ST आरक्षित सीटों को बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. CJI सूर्यकांत ने कहा कि यह फैसला लेना संसद का काम है, अदालत का नहीं. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि कई सीटें 1972 से आरक्षित हैं. कोर्ट ने इस मुद्दे को जनप्रतिनिधियों के सामने उठाने की सलाह दी.
1h ago | Bhaskar Tiwari