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धर्म बदलने पर अपने आप नहीं मिलेगा आरक्षण, Supreme Court का बड़ा फैसला
Supreme Court ने तमिलनाडु सरकार के Reservation से जुड़े आदेश को रद्द करने का Madras High Court का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति का आरक्षण लाभ अपने आप दूसरे धर्म में नहीं मिल सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की Special Leave Petition (SLP) खारिज कर दी.
1h ago | Jyoti