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1 नवंबर से बदलेंगे Telecom नियम, कॉलर की पहचान के लिए नया नियम लागू
केंद्र सरकार ने Calling Line Identification (CLI) की परिभाषा बदल दी है. नए नियम के तहत कॉल करने वाले यूजर का Telecom Identification Number या Subscriber Record में दर्ज नाम CLI में शामिल होगा. Licensing Authority की तय अन्य पहचान भी मान्य होगी. दूरसंचार विभाग ने Unified License Agreement में बदलाव किया है. नया नियम 1 नवंबर 2026 से लागू होगा.
2h ago | Jyoti