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Supreme Court का आदेश, अस्पतालों के 300 मीटर दायरे में पटाखों पर रोक
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Supreme Court का आदेश, अस्पतालों के 300 मीटर दायरे में पटाखों पर रोक

Supreme Court ने Delhi-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को Green Crackers जलाने की अनुमति दी है. समय सुबह 6–7 और रात 8–10 बजे रहेगा. अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर दायरे में पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे. शिक्षण संस्थानों समेत भी इन जगहों को No-Cracker Zones घोषित कर चिह्नित और प्रचारित किया जाएगा.

1h ago | Surabh Pal