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जज बनने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी नहीं, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
Supreme Court ने लोअर कोर्ट्स में जज की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स को राहत दी है. अब Entry-Level Judicial सर्विस एग्जाम के लिए 3 साल की जगह 1 साल का लीगल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जरूरी होगा. 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच निकलने वाले नोटिफिकेशंस में बिना एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकेंगे, जिन्हें 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी.