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फांसी के बदले मौत के इंजेक्शन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अर्जी खारिज
Supreme Court ने फांसी की जगह लीथल इंजेक्शन जैसे तरीकों की मांग वाली पिटीशन को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल देश में फांसी की व्यवस्था वैलिड है. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहें तो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाकर इस मैटर पर रिव्यू कर सकती है.