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'लिव-इन रिलेशनशिप शादी जैसा ही है, माता-पिता नहीं दे सकते दखल; दिल्ली हाई कोर्ट
Delhi High Court ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पिटीशनर्स ने स्वेच्छा से और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक-दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है. इसलिए किसी को भी, चाहे वह उनके माता-पिता, दोस्त या रिश्तेदार ही क्यों न हों. उन्हें उनकी इस पसंद में कोई रुकावट डालने या दखल देने का अधिकार नहीं है.