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लिव-इन रहने वाले Couples को धमकी नहीं दे सकते माता-पिता: Delhi High Court

लिव-इन रहने वाले Couples को धमकी नहीं दे सकते माता-पिता: Delhi High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बालिग के अपनी मर्जी से लिव-इन के रिश्ते को शादी जैसा कानूनी सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए. परिवार या दोस्तों को उनके रिश्ते में दखल या धमकी देने की अनुमति नहीं है. अगर महिला के परिवार से खतरे की शिकायत मिलती है, तो कोर्ट ने कपल को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश भी दिया.